बड़ी खबर…. मानहानि केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द, 2019 का है मामला

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 शिमला 

2 साल की सजा पर जमानत के बाद एक और झटका

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी गई है। मानहानि के एक मामले में गुरुवार को 2

 

साल की सजा हुई। हालांकि इसमे साथ साथ जमानत भी मिल गई। लेकिन उनकी मुश्किलें कम नही हुई। इसके बाद आज उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। राहुल की लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी गई है।

 

कांग्रेस ने इस मामले को कानून की गलत व्याख्या बताते हुए इसकी आलोचना की है और कहा है कि वह इसके खिलाफ अपील करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश का हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े का कहना है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता देंं कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दो साल सजा दिए जाने के निर्णय के एक दिन बाद शुक्रवार को संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। श्री गांधी को सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने गुरुवार को 2019 में आपराधिक मानहानि कारक उनके वक्तव्य को लेकर दायर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत कुसूरवार करार देेते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान श्री गांधी एक जाति विशेष के खिलाफ की गयी टिप्पणी को लेकर दायर किया था। कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना था कि ऐसे मामले में श्री गांधी की सांसद के रूप में योग्यता तत्काल और स्वत: प्रभावी हो जाती है। भले ही अदालत ने 15 हजार रुपए के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली हो।

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