शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार औद्योगिक, औषधीय तथा वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के लिए नीति तैयार करेगी। इससे जहां गंभीर रोगियों को भांग के औषधीय उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा, वहीं भांग के विविध उत्पादों से प्रदेश में राजस्व भी अर्जित होगा। शक्रवार को राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भांग के गैर मादक उपयोग की अनुशंसा के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 लागू है। इसके अतिरिक्त राज्य में हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1989 भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह नीति इन अधिनियमों के तहत तैयार की जाएगी