सीपीएस मामले में सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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शिमला

सीपीएस नियुक्ति मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका सुप्रीम
कोर्ट से खारिज हो गई है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीपीएस मामले
की सुनवाई को लेकर आवेदन दायर किया था। सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति से
जुड़ी याचिकाओं को हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्थानांतरित
करने का आग्रह किया था। प्रदेश में वर्तमान में छह सीपीएस सरकार ने तैनात
किए हैं। बाकायदा इन्हें मंत्रियों के साथ अटैच भी किया है। उच्च
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह,
दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल
और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। उधर, नेता
प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा
कि यह फैसला कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका है।

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